- बिहार में भीषण गर्मी से राहत! कड़केगी बिजली-बरसेंगे बादल, IMD ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट - May 6, 2024
- ‘हमारा पुराना रिश्ता…’, CM नीतीश कुमार ने खुले मंच से की बाहुबली अनंत सिंह की तारीफ - May 6, 2024
- हरियाणा में रेलवे ट्रैक पर मिली प्रेमी जोड़े की लाश, दो दिन पहले हुए थे घर से लापता - May 6, 2024
मुजफ्फरनगर । 12 वर्षीय बालक की अपहरण के बाद गर्दन काटकर हत्या के दो आरोपियों शिब्बू व हारून को उम्र कैद और 80,80 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न किए जाने पर दस माह की अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी।
गत 6 सितंबर 2019 को थाना सिखेड़ा के ग्राम बिहारी में एक 12 वर्षीय बालक अबुजर पुत्र निसार का घरके बाहर खेलते हुए अपहरण के बाद धड़ से गर्दन अलग कर हत्या के मामले में आरोपी शिब्बू व हारून निवासी बिहारी को उम्र कैद व 80,80 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न किएजाने पर दस माह की अतिरिक्त सज़ा काटनी पड़ेगी। मामले की सुनवाई एडी जे 10 अशोक कुमार की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से एडी जीसी कुलदीप कुमार ने पैरवी की। 12 वर्षीय अबुजर का अपहरण कर गर्दन काट कर हत्या के बाद शव गन्ने के खेत मे डाल दिया था। उसके पिता निसार ने मामला दर्ज कराया था।