कर्मचारियों-पेंशनर्स को सीएम धामी का तोहफा, महंगाई भत्ता-डीए में बढ़ोतरी

CM Dhami's gift to employees-pensioners, increase in dearness allowance-DA
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देहरादून। उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता-डीए का अब पहले से ज्यादा लाभ मिलने वाला है। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में बढ़ोत्री कर दी है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में में चार प्रतिशत की बढोत्तरी का आदेश जारी हो गया। अब से कार्मिकों डीए बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है। प्रदेश के करीब तीन लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। शुक्रवार शाम वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने डीए बढोत्तरी के आदेश जारी किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीती 22 मई को डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। संशोधित डीए एक जनवरी 2023 से मान्य होगा।

वित्त सचिव के अनुसार यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे। उनके लिए संबन्धित विभाग अलग से आदेश करेंगे। डीए राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे, राजकीय शिक्षक संघ के महामंत्री सोहन सिंह माजिला ने डीए के लिए सरकार का आभार जताया।

इन्हें मिलेगा लाभ।
सातवां वेतनमान प्राप्त राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत कार्मिक,

यूं मिलेगा डीए
एक जनवरी, 2023 से 30 अप्रैल, 2023 तक के पुनरीक्षित डीए के एरियर का भुगतान नकद किया जायेगा। एक मई 2023 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ होगा। अंशदायी पेंशन योजना वाले कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना के खाते में जमा होगी। बाकी धन नकद दिया जाएगा।

छठे वेतनमान वाले कार्मिकों का डीए हुए 221 प्रतिशत
छठे वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों को संशोधित डीएम मिलेगा। इन कर्मियों का डीए को एक जनवरी 2023 से 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 221 प्रतिशत हो गया है। कर्मचारियों को एक जनवरी से 30 अप्रैल, 2023 तक के पुनरीक्षित डीए के एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा। जबकि एक मई से भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ होगा। अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जायेगी। बाकी सभी मानक समान रहेंगे।