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मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपित युवक को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। 4 वर्ष पूर्व रात के समय हुई इस घटना के तहत आरोपित ने छत पर सो रही किशोरी से छेड़छाड़ करते हुए विरोध करने पर उसके भाई को छत से नीचे धक्का दे दिया था।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा एवं मनमोहन वर्मा एड. ने बताया कि जानसठ थाना क्षेत्र के गांव सलारपुर में चार वर्ष पूर्व रात के समय एक किशोरी से छेड़छाड़ की गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़ित के पिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 6 जुलाई 2018 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री अपने घर की छत पर सो रही थी। बताया कि उसकी बगल में उसके दो भाई भी सो रहे थे। आरोप था कि पड़ौस में रहने वाला आसिफ पुत्र यूनुस रात के 3 बजे आया और उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसकी पुत्री ने इसका विरोध किया। आहट पाकर उसके बेटे भी जाग गए। उन्होंन विरोध किया तो आरोपित ने उनमें से एक को जान से मारने की नीयत से छत से धक्का दे दिया।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा एवं मनमोहन वर्मा एड. ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट के जज बाबूराम ने की। उन्होंने बताया कि अभियोजन ने घटना साबित करने के लिए कोर्ट में 6 गवाह पेश किये। बताया कि विशेष पोक्सो कोर्ट के जज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपित आसिफ पुत्र यूनुस निवासी सालारपुर थाना जानसठ को दोषी ठहराया। बताया कि कोर्ट ने आसिफ को 4 वर्ष कैद की सजा सुनाई।