गाड़ी बेचते-खरीदते समय भूलकर भी ना करें ये बड़ी गलती, वरना बाद में पड़ेगा पछताना

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Car sell Tips: पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala) को रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड में कोरोना गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, जो दिल्ली के अमित कुमार अरोड़ा के पते पर रजिस्टर्ड है. फिलहाल, इस मामले में अमित और उनका परिवार बात करने को तैयार नहीं है, हालांकि उन्होंने बताया कि उन्होंने कोरोला कार बेच दी है. लेकिन, उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी कि कार किसे बेची और पेपर ट्रांसफर किए या नहीं. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कार बेचते समय आपको किन गलतियों को करने से बचना चाहिए.

पुरानी गाड़ी बेचने पर जरूर कराएं RC ट्रांसफर
देश में पुरानी कारों का बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग जमकर खरीद-बिक्री कर रहे हैं. अगर आप भी पुरानी कार बेचते या खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो कार की आरसी ट्रांसफर (Car RC Tranfer) जरूर कराएं. आरसी एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसके जरिए पता चलता है कि गाड़ी किसके नाम और पते पर रजिस्टर्ड है.

RC ट्रांसफर नहीं कराया तो पड़ेगा पछताना
अगर आपने कार बेचते समय कार की आरसी ट्रांसफर (Car RC Transfer) नहीं कराई तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है. बता दें कि कार बेचने के बाद भी अगर आपने आरसी ट्रांसफर नहीं कराया तो भी आप ही उसके मालिक होंगे. कोर्ट के आदेश के अनुसार, गाड़ी से किसी भी तरह का नियम तोड़ने या अपराध में शामिल होने पर पर भी आप (गाड़ी का मूल मालिक) ही जिम्मेदार माने जाएंगे. इसके बाद किसी भी तरह का जुर्माना आप को ही भरना होगा और दुर्घटनाओं के मामले में पुलिस द्वारा पूछताछ भी आपसे ही होगी.

कैसे करा सकते हैं RC ट्रांसफर?
आरसी ट्रांसफर के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन (Used Car RC Transfer Process) दोनों आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आरसी ट्रांसफर के लिए आरटीओ की वेबसाइट पर जाएं और ‘ऑनलाइन सर्विस’ पर क्लिक करें. इसके बाद आरसी ट्रांसफर, डुप्लिकेट आरसी या चेंज एड्रेस ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आरसी ट्रांसफर ऑप्शन पर जाएं. आरसी ट्रांसफर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, मोबाइल नंबर डालना होगा. हालांकि अलग-अलग आरटीओ में ये ऑप्शन अलग-अलग हो सकते हैं.

आरसी ट्रांसफर (RC Transfer) का प्रोसेस पूरा करने के बाद आपको शुल्क का भुगतान करना होगा, जो अलग-अलग राज्यों के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है. फी पेमेंट करने के बाद 2 पेमेंट रिसीट, फॉर्म 29 और फॉर्म 30 मिलेगा, जिसे आरटीओ में जमा करना होगा. आप आरटीओ में हार्ड कॉपी भी जमा कर सकते हैं या फिर मेल के जरिए भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं. आमतौर पर 3-4 हफ्ते के भीतर आरसी ट्रांसफर हो जाता है.