छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर FIR, इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

FIR against former Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel, case registered under these sections
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नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम के खिलाफ 120 बी, 34, 406, 420, 467 समेत कई अनेक धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। हालांकि अभी तक किसी अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

क्या जानकारी सामने आ रही है?
एएनआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला आईपीसी की धारा 120बी, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज किया गया है। भूपेश बघेल और 21 अन्य के खिलाफ 4 मार्च को मामला दर्ज किया गया था।

इस साल 1 जनवरी को एजेंसी ने मामले के संबंध में रायपुर में PMLA की एक विशेष अदालत में एक सप्लीमेंट्री शिकायत दायर की गई थी। मामला महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों में से एक सुभम सोनी और असीम दास नामक ड्राइवर सहित पांच लोगों के खिलाफ दायर किया गया था।

छत्तीसगढ़ पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी)/आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) विभाग द्वारा दर्ज की गई इस एफआईआर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के अलावा पुलिस अधिकारियों और ओएसडी के भी नाम हैं। एफआईआर में जिन अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है, वे पहले से ही गिरफ्तार हैं या जांच के दायरे में हैं।

अब तक कुल मिलाकर 1764.5 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी द्वारा जब्त/फ्रीज की जा चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि पैसों के बदले में महादेव एप की अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में उच्च-स्तरीय राज्य सरकार के अधिकारियों की भागीदारी थी।

इससे पहले बुधवार को महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खुलासा किया कि शेयर बाजार में लगभग ₹1,100 करोड़ का निवेश करने के लिए कई डमी खातों और फर्जी बैंक संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच पूरी होने तक ईडी इन शेयरों को फ्रीज रखेगी।