Goa Restaurant And Bar: ‘स्मृति ईरानी या उनकी बेटी रेस्टोरेंट की मालकिन नहीं’, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला

Goa Restaurant And Bar: 'Smriti Irani or her daughter is not the owner of the restaurant', Delhi High Court verdict
Goa Restaurant And Bar: 'Smriti Irani or her daughter is not the owner of the restaurant', Delhi High Court verdict
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नई दिल्ली: गोवा रेस्टोरेंट बार (Goa Restaurant And Bar) विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) का आदेश सामने आया है। जिसमें यह कहा गया है कि कोर्ट ने दस्तावेजों के आधार पर यह माना है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani)और उनकी बेटी के नाम पर किसी बार का लाइसेंस नहीं है। आदेश की कॉपी सोमवार को अपलोड हुई। आदेश की कॉपी में इस बात का जिक्र है कि स्मृति ईरानी और न ही उनकी बेटी रेस्टोरेंट और बार की मालिक हैं।

स्मृति ईरानी की बेटी ने कभी लाइसेंस के लिए आवेदन भी नहीं दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कांग्रेस नेताओं की ओर से किया पोस्ट और ट्वीट सोशल मीडिया पर रहने देते हैं तो इससे उनके और परिवार की छवि को नुकसान पहुंचेगा। कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को समन जारी कर 18 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है।

यह पूरा मामला सामने आने के बाद स्मृति ईरानी ने 2 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और डिसूजा को समन भेजा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह माना जाता है कि कांग्रेस नेताओं के दिए गए बयान बदनाम करने वाली प्रकृति के हैं और दुर्भावनापूर्ण इरादे से दिए गए फर्जी प्रतीत होते हैं, जिनका मकसद अधिकाधिक लोगों तक पहुंच बनाना था, जिससे जानबूझकर वादी को सार्वजनिक उपहास का पात्र बनाया जा सके। अदालत ने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि स्मृति और उनकी बेटी के खिलाफ आरोप लगाने वाली सामग्री सोशल मीडिया से हटाई जाए।

अदालत ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी अगर 24 घंटों के भीतर आरोपों से जुड़े ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और तस्वीर हटाने में असफल रहते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब स्वयं इससे संबंधित सामग्री हटा दें।

केंद्रीय मंत्री स्‍मृति इरानी, उनकी बेटी और गोवा के बार से जुड़े विवाद में पिछले शुक्रवार को उस वक्त नया मोड़ आया था जब उसका मालिकाना हक एक स्‍थानीय परिवार के पास होने की बात सामने आई थी। असागाव के सिली सोल्‍स कैफे एंड बार को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए थे जिसके बाद गोवा के एक्‍साइज कमिश्‍नर का यह बयान सामने आया था।