दिवाली पर जेल नहीं जाना चाहते हैं तो जान लें अपने राज्‍य में पटाखे फोड़ने के नियम

If you do not want to go to jail on Diwali, then know the rules of bursting crackers in your state.
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Firecracker Ban: देश में बढ़ते प्रदूषण की वजह से राज्‍य सरकारों ने पटाखें फोड़ने (Firecracker Ban) और उनकी बिक्री पर बैन लगा दिया है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में पटाखों (Supreme court Firecracker) पर बैन लगाने के खिलाफ याचिका दयार की गई थी. जिसमें कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जश्‍न मनाने के और भी तरीके होते हैं. आप अपना पैसा मिठाई पर भी खर्च कर सकते हैं. हालांकि, दूसरी तरफ पटाखों पर बैन लगाने से इसके कारोबार पर भी असर पड़ा है. राज्‍य सरकारों ने भी पटाखें फोड़ने को लेकर अलग-अलग नियम निकाल दिए हैं. किसी जगह पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा रखी है तो कहीं, ग्रीन पटाखों को फोड़ने की अनुमति दे रखी है. हालांकि, कई राज्‍यों में इसके लिए भी समय तय किया गया है. आप भी दिवाली के जश्‍न में पटाखें फोड़ने वाले हैं तो इन नियमों को जान लीजिए, नहीं तो आपको हवालात के चक्‍कर लगाना पड़ सकते हैं.

दिल्ली
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पटाखों पर बैन को जारी रखने का फैसला किया है. सरकार कर तरफ से 1 जनवरी, 2023 तक राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगा रखा है. विस्फोटक अधिनियम के तहत आरोपी को 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल हो सकती है.

पंजाब
पंजाब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 24 अक्टूबर को दिवाली पर पटाखे फोड़ सकते हैं हालांकि, इसके लिए सिर्फ दो घंटे का समय दिया गया है. पंजाब में दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे. इसके अलावा पटाखे बेचने की अनुमति सिर्फ लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को ही होगी और ये लोग ग्रीन पटाखें ही बेच सकेंगे.

हरियाणा
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) ने भी ग्रीन पटाखों के अलावा सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. सरकार के आदेशानुसार, सर्दियों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है. नियमों का पालन न करने वालों पर कानून के मुताबिक सख्‍त कार्रवाई की जाएगी.

पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 24 अक्टूबर को काली पूजा के दौरान केवल ग्रीन पटाखें फोड़ने की अनुमति दी है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि त्योहार के दौरान राज्य में क्यूआर कोड वाले हरे पटाखों के अलावा सभी पटाखों पर बैन लगया जाएगा.

तमिलनाडु
तमिलनाडु में भी पिछले चार सालों से पटाखों पर सख्ती लगा रखी है. इस साल तमिलनाडु में सिर्फ एक घंटे के लिए पटाखे फोड़े जा सकेंगे. हालांकि दिन में दो बार ऐसा कर पाएंगे. आपको बता दें कि सुबह 6-7 बजे और शाम 7-8 बजे के बीच पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी. राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को अस्पतालों, स्कूलों, अदालतों आदि जैसे क्षेत्रों में पटाखे फोड़ने से बचने के लिए सलाह जारी की है.

राजस्थान
राजस्थान में दिवाली पर सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी का मौका मिलेगा. इसके तहत रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीनक्रेकर का यूज किया जा सकेगा.

उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में एनसीआर (UP NCR firecracker Rule) के अलावा दूसरे जगहों पर पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से बैन नहीं लगाया गया है.

मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया है. हालांकि जिन शहरों में प्रदूषण का स्तर ज्यादा है, वहां पर सरकार सख्ती रख रही है.