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जयपुर. अग्निपथ योजना (Agnipath scheme) के विरोध प्रदर्शन का असर राजधानी जयपुर में भी देखने को मिला है. योजना के विरोध लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुये अब जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्राधिकार में भी धारा-144 लगा (Section-144 imposed) दी गई है. इसे 19 जून को शाम 6 बजे प्रभावी कर दिया गया है. यह आगामी 18 अगस्त को आधी रात तक लागू रहेगी. इसके चलते आगामी 2 महीनों तक बिना अनुमति के रैली, सभा, जुलूस और प्रदर्शनों पर रोक रहेगी. इसके साथ ही धौलपुर में भी सात दिन के लिये धारा-144 लागू की गई है. कोटा में पहले से ही धारा-144 प्रभावी है.
जयपुर के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा ने इसको लेकर आदेश जारी किये हैं. आदेशों में कहा गया है कि किसी भी सभा, रैली और जुलूस के लिए पहले अनुमति लेनी जरुरी होगा. यह अनुमति एसीपी और डीसीपी स्तर के अधिकारी से लेनी होगी. विवाह समारोह, बारात और शवयात्रा पर यह नियम लागू नहीं होगा. आदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ संदेशों को प्रसारित करने और उसे आगे बढ़ाने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है. अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जायेगी.
धौलपुर में सात दिन के लिये लगाई धारा- 144
वहीं पूर्वी राजस्थान में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे धौलपुर जिले में भी सात दिनों के लिये धारा-144 लागू कर दी गई है. वहां कार्यवाहक जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने इसको लेकर आदेश जारी किये हैं. यहां भी केन्द्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देशभर में जारी प्रदर्शनों को मध्य नजर रखते हुए धारा-144 लगाई गई है. धौलपुर जिले में ये आदेश 25 जून तक प्रभावी रहेंगे.
जोधपुर में 27 जून को होगी बड़ी सभा
दूसरी तरफ अग्निपथ योजना के विरोध में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी आगामी 27 जून को जोधपुर में बड़ी सभा करेगी. जोधपुर में आयोजित होने वाली इस सभा में करीब एक लाख लोग एकत्रित किये जाने का दावा किया गया है. भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग ने रविवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर सभा से जुड़ी जानकारी मीडिया से साझा की है. उल्लेखनीय है कि कोटा जिले में एक दिन पहले धारा-144 लगाई जा चुकी है. वहां इसे 1 महीने के लिये लागू किया गया है.