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जयपुर: राजस्थान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आज शुक्रवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) संगठन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने यूए (पी) अधिनियम, 1967 के तहत जयपुर और कोटा में स्थित पीएफआई के दो कार्यालयों को कुर्क किया। एनआईए ने ये कार्रवाई आतंकवाद के लिए धन इकट्ठा करने के आरोप में की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से कुर्क की गई संपत्तियों में जयपुर का दफ्तर भी शामिल है। पीएफआई का ये दफ्तर जयपुर में हाउस नंबर- 256, पंजाब नेशनल बैंक के पास, मोती डूंगरी रोड पर स्थित है। वहीं पीएफआई का दूसरा कार्यालय अराकेन बड़ी मस्जिद के पास मदरसा फुरकानिया, लालजी घाटी लाडपुरा कोटा में है। इसे भी अटैच किया गया है।
NIA ने सितंबर 2022 में PFI के खिलाफ दर्ज किया था मामला
एनआईए की ओर से बताया गया है कि सितंबर 2022 में पीएफआई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच में पता चला है कि जयपुर और कोटा स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यालय का इस्तेमाल आरोपी, व्यक्तियों और संगठन के कैडरों की आतंकी प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए किया जा रहा था।
ये है मामला
सितंबर 2022 में एनआईए ने पीएफआई को लेकर मामला दर्ज किया गया था। पीएफआई का प्लान 2047 तक भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित करना था। इसके लिए PFI की ओर से कट्टरता फैलाई जा रही और मुस्लिम युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस मामले में कोटा के मोहम्मद आसिफ और बारां के सादिक सराफ के खिलाफ सितंबर 2022 में मामला दर्ज किया गया था।