हिमाचल में नई आबकारी नीति मंजूर; सस्ती होगी शराब, होटलों में खुलेंगे मिनी बार, ये हैं 5 बड़े ऐलान

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने साल 2023-24 के लिए सूबे में खुदरा आबकारी दुकानों की नीलामी एवं निविदा को मंजूरी प्रदान की। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नई आबकारी नीति का मकसद सरकार के राजस्व में बढोतरी करना और शराब की कीमतों में कमी लाने के साथ ही पड़ोसी राज्यों से होने वाली तस्करी पर अंकुश लगाना है।

पांच लीटर केग ड्रोट बियर की होगी खुदरा बिक्री
सरकार ने पांच लीटर केग ड्रोट बियर की खुदरा बिक्री शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे ग्राहकों को बियर की विभिन्न किस्में उपलब्ध होंगी।

आयातित वाइन की बॉटलिंग को मंजूरी
राज्य की वाइनरियों में आयातित वाइन की बॉटलिंग की अनुमति भी प्रदान की गई है। इससे ग्राहकों के लिए बेस्ट सेलिंग हाई रेंज वाइन ब्रांड उपलब्ध हो सकेंगे।

फलों से बनी शराब की नई किस्में शुरू करने पर मुहर
फलों से बनी स्प्रिट या इसके डिस्टीलेशन और ब्लेंडिंग से बनाई गई शराब की नई किस्में शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे बागवानों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी

होटलों में खुलेंगे मिनी बार
राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एल-3, एल-4, एल-5 लाइसेंस धारकों को 3 स्टार रेटिड और उससे ऊपर के होटलों में रहने वालों के लिए मिनी बार की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

ऑनलाइन होगी निगरानी
राज्य में प्रभावी ऑनलाइन एंड-टू-एंड आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसमें निगरानी के लिए मॉड्यूल बनाया जाएगा। इस मॉड्यूल के तहत शराब की बोतलों के ट्रैक एवं ट्रेस की सुविधा उपलब्ध होगी।

सभी हितधारकों का रखा ख्याल
सुक्खू सरकार के प्रवक्ता ने नई आबकारी नीति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस नीति को सरकार, उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता, थोक व्यापारी, बॉटलिंग प्लांट, डिस्टिलरी, होटल और बार इत्यादि सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सभी वर्गों से चर्चा और सुझाव लेने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन विधेयक, 2023 लाने का फैसला भी किया है। 10 मार्च, 2023 से हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन अध्यादेश, 2023 को लागू किया जाएगा।