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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (Home ministry) ने केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार से वस्तुओं की खरीद पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर जी एस टी (GST) पर 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार से वस्तुओं की खरीद पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर जी एस टी पर 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। यह निर्णय एक अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा। इस निर्णय से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों और राज्य पुलिस बलों के सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मियों तथा उनके परिवारों को लाभ मिलेगा।
गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस बलों के कर्मियों की कड़ी मेहनत को स्वीकार कर और उसका सम्मान कर पुलिसकर्मियों और उनके परिजन के कल्याण को बहुत महत्व देता है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मी अक्सर सुदूर इलाकों एवं दुर्गम क्षेत्रों में तैनात रहते हैं, जहां वे अपनी जान और निजी असुविधाओं की परवाह किए बिना ड्यूटी करते हैं।
केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। अभी 119 मास्टर भंडार और 1700 से अधिक सहायक भंडारों के साथ इसकी मौजूदगी पूरे भारत में है। इनके माध्यम से केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार पुलिस बलों के कर्मियों को किफायती दरों पर सामान उपलब्ध करा रहे हैं।