मध्य प्रदेश में हो क्या रहा, कपड़े उतरवाकर की पिटाई फिर मुंह से उठवाया जूता…

What happened in Madhya Pradesh, after being stripped off clothes, beaten and then made to pick up the shoe from the mouth...
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रीवा: मध्यप्रदेश (MP News In Hindi) में अमानवीय अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। रीवा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर और वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति को अर्धनग्र अवस्था में दिखाया गया है। पीड़ित व्यक्ति के हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए हैं। साथ ही उसके चेहरे पर बार-बार मुक्का मारा जा रहा है। उसे मुंह से जूता उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो दो साल पुरानी है। पीड़ित के हाथ वीडियो अब हाथ लगा है। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।

हनुमना थाना प्रभारी चेतन मर्सकोले ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि आरोपी 50 वर्षीय जवाहिर सिंह हैं, जो एक सरकारी स्कूल में क्लर्क है और रीवा जिले के पिपराही गांव के सरपंच का पति है। शिकायत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके दो कथित साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने पीड़ित की पहचान उजागर नहीं की है। उसके बयान के अनुसार वह एक पिकअप ड्राइवर के रूप में काम करता है। आरोप है कि पीड़ित को आरोपी ने कर्ज दिया था, जिसे उसने चुकाया नहीं था।

ग्रामीणों ने बताया कि पीड़ित ने एक प्लॉट खरीदा था, जिस पर आरोपी ने लंबे समय से कब्जा कर रखा था। वहीं, गांव के लोगों को पीड़ित ने बताया था कि उसने जमीन खरीदी है। आरोपी सिंह यह सुना तो उसे बकाया भुगतान करने के बहाने घर बुलाया लेकिन दरवाजा बंद कर दिया और उसकी पिटाई की, जबकि उसके साथियों ने वीडियो शूट किया। पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो में पीड़ित अपनी पतलून नीचे खींचे हुए और हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए देखा गया है। हमलावर उसके चेहरे पर बेरहमी से मुक्का मारता है। साथ ही छड़ी से भी पीटता है। इसके बाद मुंह से जूता उठाने को मजबूर करता है।

थाना प्रभारी मार्सकोले ने कहा कि पीड़ित शिकायत दर्ज कराने से पहले डरा हुआ था। यह वीडियो कुछ स्थानीय लोग भी शेयर कर रहे हैं। शनिवार को पीड़ित को यह वीडियो मिला तो उसे एहसास हुआ कि यह वायरल हो जाएगा। वह पूरी तरह से शर्मिंदा और शिकायत लेकर हमारे पास आया। हमने मामला दर्ज किया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों पर आईपीसी और आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।