मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन लागू: कोचिंग में 16 से कम उम्र के बच्चों की नो इंट्री

New guidelines of Central Government implemented in Madhya Pradesh: No entry of children below 16 years of age in coaching.
New guidelines of Central Government implemented in Madhya Pradesh: No entry of children below 16 years of age in coaching.
इस खबर को शेयर करें

भोपाल: कोचिंग संस्थानों के संचालन पर मध्य प्रदेश सरकार ने सख्ती की है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन पर शुक्रवार को प्रदेश में भी हरी झंडी दे दी। नए आदेश में अब कोई कोचिंग संस्थान बिना पंजीयन नहीं खुलेगा। इसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला भी नहीं मिलेगा। मनमानी फीस वसूली पर जेल के भी प्रावधान हैं। कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलसचिव और स्कूल प्राचार्यों को जिम्मेदारी दी है।

क्या-क्या बदलाव होंगे
IIT-JEE, NEET, MBBS कोर्स में सुरक्षा संबंधी NOC अनिवार्य
छात्रों की परेशानी दूर करने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता मिलेगी
संस्थान रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं देंगे
50 + छात्रों को ट्यूशन, निर्देश या मार्गदर्शन को कोचिंग कहा जाएगा
परामर्श, खेल-नृत्य, थिएटर, गतिविधियां दायरे से बाहर