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नई दिल्ली. ट्रेन में आप बगैर टिकट यात्रा नहीं कर सकते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जेल, जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है. कई बार कंफर्म टिकट मिल जाने के बावजूद ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपके टिकट नहीं रहती. उदाहरण के लिए मान लीजिए कि टिकट कहीं गुम हो जाती है. ऐसी स्थिति में क्या होगा. अगर आप नई टिकट लेने जाएंगे तो जरूरी नहीं कि आपको कंफर्म सीट मिल जाए. लेकिन इसका एक हल है. अगर ट्रेन पकड़ने से पहले आपकी टिकट कहीं गुम हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. रेलवे ऐसी स्थिति में डुप्लीकेट (Duplicate Rail Ticket) टिकट जारी करता है.
हालांकि, अलग-अलग श्रेणी का डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए नियम और फीस में भी अंतर है. इसके लिए यात्री टिकट चेकर से संपर्क कर सकता है. साथ ही टिकट काउंटर पर जाकर भी डुप्लीकेट टिकट बनवाया जा सकता है. डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने होंगे. पैसे कितने लगेंगे ये श्रेणी और आप टिकट कब बनवा रहे हैं इस पर निर्भर करेगा.
50 फीसदी तक भुगतान
भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrail.gov.in पर इस संबंध में विस्तार में जानकारी दी गई है. आपको थर्ड और स्लीपर क्लास का डुप्लीकेट टिकट 50 रुपये में मिल जाएगा. इससे ऊपर की श्रेणी के लिए आपको 100 रुपये का जुर्माना भरना होगा. हां, अगर रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद कंफर्म टिकट गुम होता है तो आपको किराये का 50 फीसदी भुगतान करना होता है. टिकट अगर फट जाए तब भी डुप्लीकेट टिकट बनाया जा सकता है. इसके लिए आपको किराए का 25 फीसदी भुगतान करना होगा. ध्यान दें कि वेटिंग टिकट के लिए डुप्लीकेट टिकट नहीं बनती.