हरियाणा में शादियां करने वालों को मिलेंगे रुपये के साथ मिठाई का डिब्बा

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चंडीगढ़। हरियाणा में शादियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की मंशा से सरकार ने ‘विवाह पंजीकरण योजना’ की शुरूआत की है। इस योजना के तहत विवाह के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने वाले दंपत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रुपये व एक मिठाई का डिब्बा प्रदान किया जाएगा।

‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ में जो व्यक्ति कवर नहीं होते, उन्हें विवाह पंजीकरण योजना के तहत लाभ देने का प्रविधान किया गया है। हरियाणा सरकार की ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये शगुन के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक तथा लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों को आनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना की पात्रता शर्तों के बारे में बताया गया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51 हजार रूपये का प्रविधान है।