खुशखबरी! सहारा के निवेशकों को वापस मिलेगा फंसा पैसा, SC के आदेश की गृहमंत्री ने की तारीफ

Good News! Sahara's investors will get back the stuck money, the Home Minister praised the order of SC
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नई दिल्ली: सहारा के निवेशकों को लेकर अब तक शांत रही केंद्र सरकार फ्रंट पर आ गई है. गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा इससे
सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के हजारों निवेशकों का पैसा वापस मिल पाएगा. दरअसल मंत्रालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि सहकारिता मंत्रालय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में से 4 समितियों को 10 करोड़ लौटाने का आदेश दिया है. सहारा ग्रुप की चार समितियां, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कॉपरेटिव सोसायटी शामिल हैं. इसके जमाकर्ता अपने पैसे के लिए लगातार शिकायतें कर रहे थे, लेकिन कई सालों से कोई समाधान नहीं मिल रहा था.

गृह मंत्रालय ने मांगे 5000 करोड़
वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा गया. इससे जुड़े अब तक एक लाख 22 दावों को डिजिटाइज्ड किया है. मंत्रालय ने कोर्ट से कहा है कि 5000 करोड़ रुपये दिए जाएं ताकि लोगों का पैसा वापस किया जा सके.

केंद्र की याचिका पर दी मंजूरी
दरअसल सहारा निवेशकों के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरा आदेश दिया है. उम्मीद है कि अब उनका फंसा पैसा मिल जाएगा. जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर करके सहारा-सेबी के 24 हजार करोड़ रुपये के फंड में से पांच हजार करोड़ रुपये का फंड आवंटित करने की अपील की थी. वहीं कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र की याचिका को मंजूरी दे दी है. बता दें कि निवेशकों से धोखाधड़ी के एक दूसरे मामले में 2012 में बने सहारा-सेबी फंड में लगभग 24 हजार करोड़ रुपए जमा हैं.