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चंडीगढ़। त्योहारी मौसम में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को 14 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इस दौरान सरकारी दफ्तरों, रोडवेज बसों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं तो सेवाएं नहीं के नियम को लागू किया जाएगा। यानी कि मास्क नहीं पहना तो कोई भी सेवाएं नहीं मिलेंगी। साथ ही उपायुक्तों को कोरोना मानकों का पालन नहीं करने वाले लोगों से सख्ती से निपटने को कहा गया है।
मुख्य सचिव विजय वर्धन ने शुक्रवार को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लाकडाउन को बढ़ा दिया। आवासीय विश्वविद्यालय में अभी आनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। आफलाइन पढ़ाई पर नवंबर मध्य में फैसला लिया जाएगा। कालेज और तकनीकी संस्थान विद्यार्थियों के लिए खुले रहेंगे। सभी रेस्टोरेंट, बार, माल और रेस्त्रा को 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है।