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नई दिल्ली. एक हफ्ते बाद जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा. इस महीने की पहली तारीख से आपके जीवन से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. इन बदलावों का सीधा असर आपके जीवन और आपकी जेब पर पड़ेगा. वैसे तो हर महीने की पहली तारीख से कई बदलाव होते हैं, लेकिन इन बदलावों की वजह से आप पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है.Also Read – LIC IPO: एलआईसी के IPO को सब्सक्राइब करने के लिए आपको पड़ेगी डीमैट खाते की जरूरत, जानें- कैसे खोलें खाता
डीमैट खाते की कराएं केवाईसी
अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो सतर्क हो जाएं. 30 जून तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट केवाईसी करवा लें वरना आपका अकाउंट अस्थायी रूप से बंद हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो आप न तो शेयर खरीद पाएंगे और न ही बेच पाएंगे.
आधार-पैन कार्ड को कर लें लिंक
अगर आपने अभी तक अपना आधार-पैन कार्ड लिंक नहीं किया है, तो एक्टिव हो जाएं. अब आपके पास महज एक हफ्ते ही बचे हैं. आधार पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है. अगर आप 30 जून से पहले यह काम करवा लेते हैं तो आपको 500 रुपये जुर्माना देना होगा. लेकिन उसके बाद आपको दोगुना हर्जाना देना होगा.
गैस सिलेंडर के दाम में हो सकता है संशोधन
गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने की पहली तारीख को संशोधित की जाती है. सिलेंडर के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए अनुमान है कि 1 जुलाई को रसोई गैस की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है.
क्रिप्टो में पैसा लगाने वालों को देना होगा 1 फीसदी टैक्स
1 जुलाई से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों के लिए बड़ा बदलाव हो रहा है. दरअसल, इन लोगों को 30 फीसदी टैक्स के बाद एक और बड़ा झटका लगने वाला है. अब क्रिप्टो में पैसा लगाने वालों को भी 1 फीसदी टीडीएस देना होगा. साथ ही आपको बता दें कि इसमें आपको घाटा होने पर भी आपको टीडीएस देना होगा.
दिल्ली में 30 जून तक प्रापर्टी टैक्स जमा करने पर मिलेगी छूट
यह बदलाव खासकर दिल्ली वालों के लिए है. दिल्ली में 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 15 फीसदी की छूट मिलेगी. लेकिन ध्यान रहे कि 30 जून के बाद यह छूट नहीं मिलेगी. इसलिए अगर आपने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है तो जल्द कर लें.
साल की छुट्टियां बढ़कर 300
कर्मचारियों की अर्जित अवकाश (Earned Leave) यानी छुट्टियां 240 से बढ़कर 300 हो जाएंगी. दरअसल, लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योगजगत के प्रतिनिधियों के बीच कई प्रावधानों पर चर्चा हुई थी. जिसमें कर्मचारियों की Earned Leave 240 से बढ़ाकर 300 किए जाने की मांग की गई थी.
कटेगा दोगुना टीडीएस
आपको जल्द से जल्द इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपको दोगुना टीडीएस भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 जुलाई है। वहीं जिन लोगों की टीडीएस की राशि 50 हजार या उससे अधिक है। अगर उन्होंने पिछले दो सालों से आईटीआर नहीं भरा है। इस स्थिति में 1 जुलाई से टीडीएस की दरें 10 से 15 प्रतिशत तक कटेगी। हालांकि, इससे पहले ये हिस्सेदारी 5 से 10 प्रतिशत थी।
एसबीआई से जुड़े इन नियमों में बदलाव
अगर आपका एसबीआई में बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है, तो आप केवल एक महीने में चार बार ही एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। चार बार से ज्यादा पैसे निकालने पर आपको 15 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। वहीं एसबीआई ग्राहक 10 चेक लीव का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप 10 एक्स्ट्रा चेक लीव का उपयोग करते हैं। इस स्थिति में आपको 40 रुपये + जीएसटी देनी होगी।
ड्राइविंग लाइसेंसड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी
नए नियम के तहत आपको 1 जुलाई से लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस नहीं जाना होगा। अगर आप किसी रजिस्टर्ड ट्रेनिंग ऑफिस से गाड़ी चलाना सीखते हैं। इस स्थिति में आपको ट्रेनिंग लेने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।