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देश में अधिकतर बैंक लॉकर की सुविधा भी देते हैं. लॉकर में गहने, कैश रखकर टेंशन मुफ़्त भी हो जाते हैं. लेकिन, क्या होगा यदि लॉकर में रखें आपके पैसों को दीमक चाट जाए. पिछले दिनों राजस्थान के उदयपुर में ऐसा ही वाक्या हुआ था. पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर में ग्राहक के 2 लाख रुपए रखे हुए थे. अपने पैसे जब वह निकलने के लिए पहुंचा तो दीमक नोटों की चट भी गई थी. ऐसे में सवाल उठता है कि लॉकर में रखें आपके पैसों के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसी है.
ये हैं आरबीआई के नए नियम
आरबीआई के नए लॉकर नियमों के अनुसार यदि बैंक की लापरवाही की वजह से लॉकर में रखे गए किसी सामान को नुकसान पहुंचता है तो बैंक की जिम्मेदारी भी होगी. बैंक की जिम्मेदारी है कि वह परिसर की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम भी उठाएं. लॉकर में रखे सामान को बैंक की लापरवाही के कारण नुकसान होता है तो बैंक को मुआवजा देना होगा. ये मुआवजा लॉकर के एक वर्ष के किराए का 100 गुना भी होगा. नुकसान के दौरान बैंक ये नहीं कह सकते हैं कि उनका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है.
इन मामलों में नहीं मिलेगा मुआवजा
प्राकृति आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान आदि की वजह से यदि बैंक के लॉकर को नुकसान पहुंचता है तब बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी. इसके अलावा ग्राहक की अपनी गलती से भी बैंक के लॉकर में रखे कैश आदि को नुकसान पहुंचता है तो भी बैंक जिम्मेदार नहीं होगा. हालांकि, यदि बैंक की लापरवाही के कारण आग लगती है या फिर चोरी होती है तो इसके लिए बैंक ही जिम्मेदार भी होगा. इसके अलावा यदि बैंक का कोई कर्मचारी पैसों का गबन करता है या फिर धोखाधड़ी करता है तो भी बैंक ही जिम्मेदार होगा.