कोटक महिंद्रा बैंक पर RBI का सख्त एक्शन, क्रेडिट कार्ड पर लगी पाबंदी

RBI's strict action on Kotak Mahindra Bank, ban on credit cards
RBI's strict action on Kotak Mahindra Bank, ban on credit cards
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RBI action On Kotak Mahindra Bank: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक पर कार्रवाई की है. आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर सख्त एक्शन लेते हुए उसे नए ग्राहक जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया है. आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया है.

कोटक महिंद्रा बैंक पर कार्रवाई
बैंकिंग रेग्यूलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग चैनल के जरिए नए ग्राहकों को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दिया है. आरबीआई के इस फैसले के बाद कोटल महिंद्रा बैंक नए कार्ड्स जारी नहीं कर सकेगा. हालांकि आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि कोटक महिंद्रा बैंक अपने मौजूदा कस्टमर्स, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को सर्विसेस पहले की तरह देता रहेगा.

RBI का एक्शन
आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को अपने ऑनलाइन या फिर मोबाइल चैनलों के जरिए नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है, लेकिन मौजूदा क्रेडिट ग्राहकों को सर्विस जारी रहेगी. आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को ऑनलाइन मोड या मोबाइल बैंकिंग से नए ग्राहक जोड़ने पर भी रोक लगा दी है. हालांकि बैंक को अपनी सर्विसेस जारी रखने को कहा गया है.

बैंक पर क्यों लिया एक्शन
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35ए ये कार्रवाई की है. आरबीआई ने बताया है कि एक्सटर्नल ऑडिट के बाद बैंक पर लगाई गई पाबंदियों की समीक्षा की जाएगी. आरबीआई ने कोटक बैंक के आईटी जोखिम प्रबंधन और सूचना सुरक्षा संचालन में बरती जाने वाली खामियों के चलते ये कार्रवाई की है. आरबीआई ने कहा कि साल 2022 और 2023 के लिए रिज़र्व बैंक की आईटी जांच से उत्पन्न महत्वपूर्ण चिंताओं और इन चिंताओं को व्यापक और समय पर ढंग से सुधार नहीं होने पर बैंक की ओर से लगातार विफलता के आधार पर ये कार्रवाई की गई है. बैंक की व्यापक विफलताओं और कई खामियों के चलते उस पर ये कार्रवाई हुई है.

आरबीआई ने अपने आदेश में बैंक को तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनल्स के जरिए नए ग्राहकों को जोड़ने या नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने का निर्देश दिया है. बैंक को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी बैंकिंग सर्विस और क्रेडिट कार्ड की सर्विस को पहले की तरह की जारी रखे.