हरियाणा, गुरुग्राम समेत इन शहरों में महंगी होगी जमीन, सरकार ने दरों में 20% तक की वृद्धि

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्या 8) की धारा 9A के तहत समय-समय पर संशोधित किफायती आवास नीति (AGH)-2013 दिनांक 19 अगस्त, 2013 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई.

संशोधन के अनुसार, हरियाणा में AGH परियोजनाओं के तहत अपार्टमेंट इकाइयों के लिए आवंटन दरों में पिछली दरों से औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इस नीति के खंड- 5 (i) में हाइपर और हाई पोटेंशियल जोन (गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, पिंजौर-कालका) के लिए निर्धारित दरों में पिछली बार की तुलना में कारपेट एरिया पर 800 रुपये प्रति वर्ग फुट की वृद्धि की गई है.
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इसी के साथ अब अधिकतम आवंटन दर प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया के आधार पर 5 हजार रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया है, जो पहले 4200 रुपये प्रति वर्ग फुट था. इसी प्रकार, नई परियोजनाओं के लिए कॉलोनाइजरों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अन्य उच्च और मध्यम क्षमता वाले शहरों के लिए कारपेट एरिया पर 700 रुपये प्रति वर्ग फुट की बढ़ोतरी की गई है.

अब अधिकतम आवंटन दर प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया के आधार पर 4500 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया है, जो पहले 3800 रुपये प्रति वर्ग फुट था. इसके अलावा, कम क्षमता वाले शहरों के लिए कारपेट एरिया पर 600 रुपये प्रति वर्ग फुट की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब अधिकतम आवंटन दर प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया के आधार पर 3800 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया है, जो पहले 3200 रुपये प्रति वर्ग फुट था.

संशोधन के बाद, बालकनी की दरों में भी 200 रुपये वर्ग फीट की बढ़ोतरी की गई है, जिससे नई कीमतें अब 1200 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई है, जो पहले 1000 रुपये वर्ग फीट थी. यह दरें उन सभी लाइसेंसों पर लागू की जाएगी जिनका आवंटन होना बाकी है.

किफायती आवास नीति को विभाग द्वारा 19 अगस्त, 2013 को अधिसूचित किया गया था. इस नीति का उद्देश्य ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं की प्लानिंग और समापन को प्रोत्साहित करना है, जिसमें पूर्व-निर्धारित आकार के अपार्टमेंट निर्धारित लक्षित समय-सीमा के भीतर पूर्व-निर्धारित दरों पर पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाते हैं.