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नूंह: हरियाणा के नूंह में गौ हत्या के आरोपी दो लोगों के मकानों को गिरा दिया गया है. क्योंकि उन्होंने अपना ख्वाबों का आशियाना अपराध की कमाई से बनाया था. नूंह पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला नगर नियोजन (डीटीपी) विभाग की सहायता से नूंह पुलिस ने पचगांव में आरोपियों के मकानों को ध्वस्त कर दिया.
पुलिस अधीक्षक ने आगे कहा कि ये मकान अपराध की आय से और डीटीपी विभाग के नियमों का उल्लंघन करके बनाए गया था. उन्होंने बताया कि दोनों व्यक्ति गुरुग्राम, रोहतक और नूंह जिलों में गौ हत्या समेत कई मामलों का सामना कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि कार्रवाई से पहले आरोपियों के परिजनों को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया था.
गौरतलब है कि नूंह पुलिस पहले भी अपराधियों द्वारा अपराध की कमाई से अर्जित की गई अवैध संपत्तियों के खिलाफ विध्वंस अभियान चलाती रही है. बता दें कि हरियाणा में गौ हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया है. 2015 के प्रावधानों के अनुसार, अगर प्रदेश में कोई व्यक्ति हत्या का दोषी पाया गया तो उसको 10 साल की कैद और 30 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना है. इतना ही नहीं, जुर्माना न देने की स्थिति में एक लाख की कैद और भुगतनी पड़ती है. कड़े कानून होने के बाद ऐसा करने वाले लोगों में डर नहीं है जिसकी बड़ी वजह प्रदेश में दोष साबित होने की दर बहुत कम है.