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देहरादून: उत्तराखंड में कोविड-19 के दैनिक केसों में कमी का ट्रेंड दिखने के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को लोगों को बड़ी राहत देते हुए कई तरह के प्रतिबंधों में बड़ी ढील दी. अब राज्य में नाइट कर्फ्यू अब नहीं रहेगा और कई तरह के कोविड प्रोटोकॉल जो लागू थे, उनमें भी छूट मिलेगी यानी कई तरह के सार्वजनिक स्थान अब सामान्य रूप से संचालित हो सकेंगे. इसका मतलब यह है कि राज्य में शॉपिंग मॉल, जिम, सिनेमा हॉल, स्पा, थिएटर, होटल, रेस्टोरेंट, सलून, ऑडिटोरियम, ढाबा आदि पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे, जो पहले 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोले जाने के निर्देश थे.
कोविड संक्रमण को देखते हुए जो ताज़ा गाइडलाइन्स जारी की गई हैं, उनके मुताबिक अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहने वाले नाइट कर्फ्यू से लोगों को निजात मिल जाएगी. कई सार्वजनिक सेवाएं पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगी लेकिन फिलहाल स्वीमिंग पूल पर प्रतिबंध पहले जैसे रहेंगे. नये आदेश के मुताबिक 18 फरवरी तक पूल्स बंद रखे जाएंगे. इसके अलावा, शादी समारोह, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां आदि पूरी क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी. लेकिन राज्य में अभी 28 फरवरी तक राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शनों आदि पर रोक जारी रहेगी.
क्या हैं उत्तराखंड में कोरोना के नंबर?
उत्तराखंड में मंगलवार शाम तक 285 नये केस सामने आए और कोविड ग्रस्त 7 लोगों की मौत का आंकड़ा भी. यही नहीं, राज्य में कुल एक्टिव केसों की संख्या भी घटकर 5217 रह गई. संक्रमण दर में थोड़ा इज़ाफ़ा देखा गया है, जो 2.0 फीसदी रही. 1 जनवरी से अब तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में कुल 88,966 पॉज़िटिव केस मिले और 242 लोगों की जानें गईं.
गौरतलब है कि राज्य में 14 फरवरी को मतदान हुआ और उससे पहले चुनाव प्रचार का दौर चला, लेकिन यह सब कुछ कोविड प्रतिबंधों के साये में रहा. चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार संक्रमण के मद्देनज़र राजनीतिक पार्टियों को बड़ी रैलियां करने की इजाज़त प्रचार के आखिरी दिनों में ही मिल सकी, वहीं वोटिंग के लिए भी कोविड प्रोटोकॉल्स लागू रहे.