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नई दिल्ली: प्लास्टिक लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है. बाजार से सामान लाने से लेकर सामान पैक करने तक लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने अगले साल से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने का फैसला किया है. 1 जुलाई, 2022 के बाद देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसके तहत अगले साल जुलाई से प्रतिबंधित होने वाली वस्तुओं की सूची जारी की गई, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी कई चीजें शामिल हैं। हम अपने दैनिक जीवन में इन वस्तुओं का उपयोग करते हैं।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 30 सितंबर, 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन तक की जाएगी। हालांकि खाद की मोटाई की कोई सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन इसकी बिक्री के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी होगी.
आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जून 2018 में घोषणा की थी कि उनकी सरकार 2022 तक देश में सभी तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म कर देगी।