मुज़फ्फरनगर कोर्ट ने हत्या में महिला समेत तीन को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

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मुजफ्फरनगरः जनपद में अदालत ने इरशाद की हत्या में महिला समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है और इसमेंआरोपियों ने इरशाद का कत्ल कर शव को नहर में फेंक दिया गया था.

मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र के कम्हेड़ा गांव के इरशाद की हत्या के मामले में महिला समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया है और इसमें कम्हेड़ा निवासी इरशाद गांव में लेन देन का कार्य करता था. इसमें 22 सितंबर 2009 को संदिग्ध हालात में वह गायब हो गया और परिजनों ने तलाश की थी और उसका सुराग नहीं लग पाया था और इसमें परिजनों ने तहरीर दी गई थी.

वहीं, पुलिस ने छानबीन शुरू की गई थी और इसमें बिजनौर में नहर से शव बरामद हुआ था एयर इसमें वादी सैय्यद अली ने 17 नवंबर 2009 को पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी और मामले की सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मौत हो गई है एयर जांच में सामने आया था कि आरोपियों ने हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया था और इसमें अभियुक्त बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के रानीपुर नंगला गांव निवासी सरफराज, छपार के बढ़ीवाला निवासी गुल सिताब और नया गांव निवासी मेहराना पर दोष सिद्ध हुआ है और इसमें. दोषियों को आजीवन कारावास और बीस बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.