अब श्मशान सेवाओं पर भी लगेगा GST! सरकार ने दी बड़ी जानकारी

Now GST will be applicable on cremation services too! Government gave big information
Now GST will be applicable on cremation services too! Government gave big information
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GST on Crematorium Services: जीएसटी की हालिया संशोधित दरों के लागू होने के बाद लोगों में कई बिंदुओं को लेकर कंफ्यूजन है. इतना ही नहीं, कुछ रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी डॉ बढ़ने से लोगों में एक रोस भी देखने को मिल रहा है. अब सोशल मीडिया पर ये मेसेज आ रहा है कि श्मशान की सेवाओं पर भी जीएसटी लगाया अजा रहा है. इसके तहत अंतिम संस्कार, दफन, श्मशान या मुर्दाघर सेवाओं पर सरकार ने जीएसटी लगा दिया है और वो भी 18 फीसदी की ऊंची दर से. सरकार ने भी इस पर अब अपना जवाब दे दिया है.

अब श्मशान सेवाओं पर भी लगेगा GST
आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने ‘श्मशान सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी’ लगा दिया गया है. इसके तहत अंतिम संस्कार, दफन, श्मशान या मुर्दाघर सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी वसूला जाएगा. लेकिन इस बीच इस मैसेज की सच्चाई जानने के लिए पीआईबी फैक्ट चैक ने पड़ताल की है और इसकी जानकारी भीं दी है.

PIB Fact Check ने दी ये जानकारी
PIB Fact Check ने इस मेसेज के पड़ताल के बाद इस पर विस्तृत जानकारी दी है. PIB Fact Check ने केंद्र सरकार द्वारा श्मशान सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी लगने की खबर को पूरी तरह फर्ज़ी बताया गया है. पीआईबी फैक्ट चेक ने एक ट्वीट कर यह साफ किया है कि यह दावा भ्रामक है, और इसे न फैलाएं. अंतिम संस्कार, दफन, श्मशान या मुर्दाघर सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं है.

फैक्ट चेक आप भी करा सकते हैं
इस तरह के कई मैसेज वायरल होते रहते हैं, जो सही नहीं होते हैं. अगर आप भी किसी मैसेज का फैक्ट चेक करवाना चाहते हैं तो आप उसकी सच्चाई के बारे में पता लगाने के लिए पीआईबी के जरिए फैक्ट चेक करा सकते हैं. इसके लिए आपको बस पीआईबी फैक्ट चेक की ऑफिशियल लिंक https://factcheck.pib.gov.in/ पर विजिट करना है. इसके अलावा आप वॉट्सऐप नंबर +918799711259 या ईमेलः [email protected] पर भी वीडियो भेज सकते हैं.