RBI का ऐलान, 1 जनवरी से बदलेगा बैंक से जुड़ा बड़ा नियम, सभी ग्राहकों पर पड़ेगा असर

RBI's announcement, big rule related to bank will change from January 1, all customers will be affected
RBI's announcement, big rule related to bank will change from January 1, all customers will be affected
इस खबर को शेयर करें

Bank Locker Rules Change: बैंक लॉकर को लेकर नए साल के पहले दिन से नए नियम लागू हो रहे हैं. अगर आप भी बैंक के लॉकर (Bank Locker) में सामान रखते हैं या रखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. आरबीआई के नियम के अनुसार, 1 जनवरी 2023 से रिजर्व बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा. बैंक ग्राहकों को इस नियम से बड़ा फायदा होगा.

1 जनवरी से बदलेंगे लॉकर के नियम
इस नियम के अनुसार, अगर लॉकर में रखे सामान को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो बैंक को इसकी भरपाई करनी होगी. इतना ही नहीं, ग्राहकों को 31 दिसंबर तक के लिए एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसमें लॉकर के बारे में सभी जानकारियां दी जाएगी. इससे बैंक ग्राहक अपने जरूरी सामानों को लेकर हमेशा अपडेट रहेंगे.

लॉकर एग्रीमेंट होगा जरूरी
नए साल यानी 1 जनवरी 2023 से पहले लॉकर रखने वालों को एग्रीमेंट बनवाना होगा, और इसके लिए उनका पात्र होना भी जरूरी है. लॉकर एग्रीमेंट करवाने के लिए ग्राहकों को बैंकों की तरफ से मैसेज भी भेजे जा रहे हैं. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने भी अपने ग्राहकों को अलर्ट भेज रहे हैं, जिसमें लिखा है, ‘RBI गाइडलाइंस के अनुसार न्यू लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से पहले एक्जीक्यूट किया जाना है.’

इन हालातों में बैंक देगा मुआवजा
RBI के नए नियमों के अनुसार, अब ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलेगा. दरअसल, बैंक की लापरवाही के चलते अगर लॉकर में रखे सामन को नुकसान पहुंचता है तो बैंक को भुगतान करना होगा. यानी अब नए नियम के अनुसार, बैंक की जिम्मेदारी बढ़ गई है. इतना ही नहीं, बैंक के कर्मचारियों के धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की भरपाई भी बैंक करेगा. इसके तहत बैंक की देयता लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक होगी.

कब नहीं मिलेगा मुआवजा
अब सवाल है कि ग्राहकों को किन हालातों में मुआवजा नहीं मिलेगा. नए नियम के अनुसार, बिजली गिरने, भूकंप, बाढ़, आंधी-तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं, ग्राहक की गलती या लापरवाही के कारण लॉकर में रखी सामग्री को किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा.