गैंगस्टर जीवा की पत्नी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 25 हजार का है इनाम

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मुजफ्फरनगर: कुख्यात रहे संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की पत्नी गैंगस्टर की आरोपित 25 हजार की इनामी पायल माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पायल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पायल के अधिवक्ता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब नौ अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा। पायल माहेश्वरी गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में वांछित है।

नई मंडी कोतवाली पुलिस ने 24 अप्रैल 2023 को संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, उसकी पत्नी पायल माहेश्वरी, सचिन अग्रवाल, अमित गोयल उर्फ बोना, अमित माहेश्वरी निवासीगण पटेलनगर मुजफ्फरनगर, शुभम बंसल निवासी अग्रसेन विहार मुजफ्फरनगर, शैंकी मित्तल व प्रवीण मित्तल निवासीगण पंचमुखी शहर कोतवाली मुजफ्फरनगर, अनुराधा माहेश्वरी पत्नी अमित माहेश्वरी निवासी पटेलनगर मुजफ्फरनगर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी।

25 हजार रुपए का इनाम
डेढ माह पहले नई मंडी कोतवाली पुलिस ने अनुराधा माहेश्वरी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसको न्यायालय में पेश किया। जबकि पायल माहेश्वरी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश डाल रही थी। एक पखवाड़ा पूर्व एसएसपी ने पायल माहेश्वरी की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का इनाम रखा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए पायल माहेश्वरी ने अपने अधिवक्ता सिद्धार्थ भटनागर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पायल की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ भटनागर ने उनके पक्ष में बहस की। इसके बाद कोर्ट ने पायल की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए स्टे जारी कर दिया। बताया कि कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि थाने में दर्ज मुकदमे में पुलिस की ओर से की जा रही जांच में पायल सहयोग करेगी। इस प्रकरण में अगली सुनवाई नौ अप्रैल को नियत की गयी है।

गैंगस्टर मामले के 6 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार गैंगस्टर के मामले में सचिन अग्रवाल, शुभम बंसल, शैंकी बंसल, प्रवीण मित्त्तल, अमित माहेश्वरी और अनुराधा माहेश्वरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जबकि आरोपित अमित गोयल उर्फ बोना को गिरफ्तारी पर कोर्ट से स्टे मिला हुआ है।