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सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि मामले (बीमारियों के इलाज वाले भ्रामक विज्ञापन का मामला) में सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने बाबा रामदेव को दो सप्ताह के बाद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने रामदेव के साथ-साथ पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण को भी तलब किया है। कोर्ट में हाजिर ना होने पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके परिणाम भुगतने होंगे।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया। वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया।
कोर्ट ने कहा था- पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है
पिछली सुनवाई में बेंच ने कहा था- पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी, जबकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। पतंजलि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) एक्ट में बताई गई बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन नहीं कर सकती।