- उत्तर प्रदेश में मौसम का डबल अटैक, 32 शहरों में लू का अलर्ट, कई जिलों में आंधी-बारिश - April 29, 2024
- यूपी के इस जिले में बिना नक्शे के नहीं कर सकेंगे निर्माण, मास्टर प्लान की ड्राइंग हो रही तैयार - April 29, 2024
- मतदान के बाद फलोदी सट्टा बाजार में भारी उथल-पुथल, सियासी सरगर्मी बढ़ी! - April 29, 2024
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय स्वागत किया है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है। सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध थी एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर ही सारी कार्यवाही कर ली। उन्होंने कहा कि विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्णय दिया था। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि प्रदेश सरकार दलित, पिछड़ा समेत समाज के सभी वर्गों के लिए समर्पित है। सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएगी। इसके बाद सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के तत्काल चुनाव कराने के आदेश पर रोक लगाते हुए ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए गठित आयोग को 31 मार्च के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 75 जिलों का दौरा किया और सर्वे के बाद नौ मार्च को ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।
आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों को सरकार ने 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इसी मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट स्वीकार्य करते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की अनुमति दे दी है।