अब बैंक खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे ये ग्राहक, RBI ने आज से लगा दिए कई प्रतिबंध

Cooperative Bank: Now these customers will not be able to withdraw money from the bank account, RBI has imposed many restrictions from today.
Cooperative Bank: Now these customers will not be able to withdraw money from the bank account, RBI has imposed many restrictions from today.
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Reserve Bank of India: रिजर्व बैंक देश के सभी बैंकों की निगरानी करता है. अगर आपका भी देश के कोऑपरेटिव बैंक में खाता है तो यह खबर आपके काम की है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के एक बैंक को लेकर बड़ा फैसला लिया है. आरबीआई ने अब बैंक पर कई तरह के अंकुश लगा दिए हैं, जिसका सीधा असर बैंक के ग्राहकों पर पड़ेगा. आपको बता दें आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र स्थित शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए कई फैसले लिए हैं.

बैंक नहीं दे सकेगा लोन

आरबीआई ने बैंक से पैसा निकालने से लेकर कई सर्विसेज पर अंकुश लगा दिया है. आरबीआई ने एक बयान में कहा कि सोमवार का कारोबार बंद होने के बाद से यह सहकारी बैंक कोई भी नया लोन नहीं दे सकेगा और न ही यह कोई निवेश कर पाएगा.

आरबीआई की परमिशन होगी जरूरी

इसके साथ केंद्रीय बैंक की परमिशन के बिना बैंक को अपनी संपत्ति या परिसंपत्तियों को ट्रांसफर करने या निपटान की भी अनुमति नहीं होगी. रिजर्व बैंक ने यह कदम शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए उठाया है.

नहीं निकाल सकेंगे खाते से पैसा

इसमें सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. हालांकि, बैंक ग्राहक रिजर्व बैंक की इन शर्तों के तहत खाते में जमा अपनी राशि में से लोन का पेमेंट कर सकेंगे.

5 लाख तक की राशि मिलने का हक

आरबीआई ने कहा कि पात्र जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हक होगा.

6 महीने तक लागू रहेंगे प्रतिबंध

शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर आठ अप्रैल, 2024 को कारोबार बंद होने से लगे प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे. हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि इन निर्देशों को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए. उसने कहा कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक इन अंकुशों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा.