भारत में आम आदमी घर पर रख सकता है कितना कैश? जानें पैसे को लेकर क्या कहता है इनकम टैक्स नियम

How much cash can a common man keep at home in India? Know what the income tax rules say about money
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अकसर हम खबरों में सुनते हैं कि इनकम टैक्स अधिकारियों ने किसी के घर छापा मारकर करोड़ों रुपये का काला धन बरामद किया। इस तरह की रेड में घर और ऑफिस में महंगी चीजें, सोनी-चांदी और कैश मिलता है। इस तरह की छापामारी में मिलने वाला कैश और महंगी चीजें कई बार सीज़ हो जाती हैं जबकि कुछ मामलों में संबंधित व्यक्ति गिरफ्तार तक हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत में कितना कैश रखना कानूनी है। आपको बताते हैं कि किसी नागरिक को घर में कितनी कीमत रुपये का कैश रखने का अधिकार है।

टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट में कैश रखने को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। कोई व्यक्ति अपने घर में जितना मर्जी चाहे नकद पैसा रख सकता है। लेकिन जरूरी है कि यह पैसा सही तरह से कमाया गया हो और काला धन ना हो। इसके अलावा घर में रखे नकद पैसे को ITR व अकाउंट्स बुक में भी डिक्लेयर किया जाना भी जरूरी है।

कैश रखने को लेकर कोई नियम नहीं
Taxmann के वाइस प्रेसिडेंट सीए नवीन वाधवा का कहना है, ‘इनकम टैक्स एक्ट में किसी व्यक्ति द्वारा घर पर कैश रखने को लेकर किसी खास अमाउंट का जिक्र नहीं किया गया है। कोई व्यक्ति अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में दिखाए गए और वैध सोर्स से कमाए बड़ी मात्रा में कैश को घर पर रख सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 68 से 69बी में रिकॉर्ड में नहीं दिखाई जाने वाले कैश को लेकर प्रावधान हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास बड़ी मात्रा में नकदी है, तो इनकम टैक्स अधिकारी धन के स्रोत की जांच शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए व्यक्ति से व्यापक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी। ‘

अगर किसी के पास बेहिसाब संप्तित मिलती है और उसकी जानकारी अकाउंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड में ठीक तरह से दर्ज नहीं है तो इन प्रावधानों के तहत असेसिंग ऑफिसर (मूल्यांकन अधिकारी) करदाता से स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार रखता है।

वाधवा ने आगे बताया, ‘ऐसे पैसेों के स्रोत के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण ना दे पाने की स्थिति में पैसा अस्पष्ट आय के रूप में कर योग्य हो सकता है। ऐसे मामलों में बताई ना गई इनकम पर 78 प्रतिशत की दर से टैक्स के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।’

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टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन का कहना है कि घर में कैश रखने की मात्रा को लेकर ना तो टैक्स नियमों और ना ही आरबीआई के नियमों में किसी तरह का प्रतिबंध है। हालांकि, कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है।

उदाहरण के लिए, ‘अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आपके पास मिले कैश की मात्रा, कैश बुक के साथ मैच होनी चाहिए। ऐसे मामलों में गैर-कारोबारी लोगों को भी इस तरह के कैश का स्रोत बताने की जरूरत होती है। चाहें यह कैश बैंक से निकाला गया हो या फिर दूसरी जगह से आया हो तो रसीद होनी जरूरी है। भले ही आपको कैश गिफ्ट के तौर पर मिला हो। अगर आप यह दावा करते हैं कि कैश या प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट के तौर पर मिली है तो ध्यान रखें कि टैक्स नियमों के मुताबिक, एक बार में 2 लाख रुपये से ज्यादा का कैश गिफ्ट या प्रॉपर्टी लेने पर प्रतिबंध है। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है।’