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मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में झगड़े के दौरान 12 वर्षीय रिया की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी चार सगे भाईयों सहित सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-15 की पीठासीन अधिकारी दिव्या भार्गव ने निर्णय सुनाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कमल कुमार और परविंद्र कुमार ने बताया कि 20 अक्टूबर 2012 को खतौली निवासी राजू ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें दूसरे पक्ष के लोगों के विरुद्ध हमला करने और फायरिंग का आरोप लगाया था। फायरिंग में राजू की भतीजी रिया की मौत हो गई थी।
पुलिस ने विवेचना पूर्ण करते हुए आरोपित जाेगेन्द्र, महेश, गोविंद,अजय उर्फ लाला पुत्रगण सेवाराम और मोहन पुत्र विशंभर, मोनू व सोनू पुत्रगण मनोहर कुमार निवासीगण मोहल्ला देवीदास खतौली को आरोपित बनाते हुए उनके विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
खतौली थाने के तत्कालीन पैरोकार प्रदीप कुमार के प्रयास से अभियोजन ने 15 गवाह कोर्ट में पेश कराए। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-15 ने सुनवाई के गुरुवार को सातों आरोपितों को हत्या में दोष सिद्ध कर दिया था। कोर्ट में सजा के प्रश्न पर बहस हुई। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सभी सातों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 15-15 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया।
सीवर सफाई के लिए गई थी पालिका टीमवादी मुकदमा राजू के अनुसार खतौली पालिका ईओ के आदेश पर सफाई कर्मचारियों को लेकर सीवर की सफाई के लिए गए थे। 20 अक्टूबर 2012 को जब वह मोहल्ला देवीदास पहुंचे तो वहां सफाई कर्मचारियों पर हमला बोल दिया गया था। मारपीट करते हुए गोलियां चलाई गई थी। एक गोली पास ही उसके बड़े भाई के घर में खेल रही उसकी भतीजी रिया पुत्री मनोज के सिर में जा लगी थी। सिर में गोली लगने से रिया की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में आठ लोगों को आरोपित बनाया गया था, लेकिन एक आरोपित पवन की मुकदमे के विचारण के दौरान मौत हो चुकी है। जबकि सात दोषियों को सजा सुनाई गई।