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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) द्वारा नगरीय निकायों की अवैध कॉलोनियों (illegal colonies of urban bodies) को वैध करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग (Urban Development and Housing Department) द्वारा नये नियम बनाये गये। इन नियमों के तहत छह हजार से अधिक अवैध कॉलोनियों (more than six thousand illegal colonies) को वैध करने की प्रक्रिया की गई है। इन कॉलोनियों के वैध होने से यहाँ के रहवासियों को बैंक लोन, मकान बनाने की अनुमति, मकान का नक्शा एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री चौहान 23 मई को मुख्यमंत्री निवास में अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित कर भोपाल की वैध घोषित कॉलोनियों के रहवासियों को मकानों के नक्शे वितरित करेंगे।
यह जानकारी बुधवार को प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम उन नगरीय निकायों में भी होगा, जहाँ पर अवैध कॉलोनियाँ वैध घोषित की गई हैं। इन कार्यक्रमों में जन-प्रतिनिधि और वैध कॉलोनियों के रहवासी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा।
मंत्री सिंह ने बताया कि नगरपालिक निगमों में 2282 कॉलोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन एवं 1032 अभिन्यास को अंतिम रूप देकर 929 कॉलोनियों में भवन निर्माण अनुज्ञा प्रारंभ कर दी गई। इसी तरह नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषदों में 3792 कॉलोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन एवं 299 कॉलोनियों के अभिन्यास प्रकाशित कर दिये गये हैं। नियमानुसार समस्त कार्यवाही जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।