अभी अभी: हिमाचल के इन जिलों में लगा वीकेंड कर्फ्यू, यहां देखें

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हमीरपुर। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जिला दंडाधिकारी देबश्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं. आदेशों के अनुसार जिला हमीरपुर प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी (सरकारी, अद्र्धसरकारी और निजी) शिक्षण संस्थान स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, अकादमिक संस्थान, इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्रिक कालेज, आईटीआई, कोचिंग सेंटर और आवासीय स्कूल 26 जनवरी तक बंद रहेंगे. सभी नर्सिंग और मेडिकल कालेज स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड-19 के सुरक्षा मानकों की अनुपालना के साथ खुले रहेंगे.

जिला दंडाधिकारी कार्यालय सहित सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त संस्थानों के कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे. ये सभी कार्यालय सप्ताह में 5 दिन 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे. आपातकालीन और अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे-स्वास्थ्य, पुलिस, अग्रिशमन, बैंक, बिजली-पानी, सफाई व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, संचार सेवाएं, आबकारी, बजट और इससे संबंधित सेवाओं एवं गतिविधियों इत्यादि से संबंधित कार्यालयों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे. हर कार्यालय अध्यक्ष 50 प्रतिशत उपस्थिति के लिए डयूटी रोस्टर जारी करेंगे. जिला के न्यायिक कार्यालयों के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे.

और क्या क्या बंद रहेगा

जिला दंडाधिकारी के आदेशों के अनुसार जिला में सभी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक आयोजनों की भीड़ पर पूर्णतय: प्रतिबंध रहेगा. अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों तथा विवाह और अंतिम संस्कार के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही अनुमति मिलेगी. इंडोर आयोजनों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अधिकतम 100 लोगों, खुले स्थानों में भी 50 प्रतिशत क्षमता एवं अधिकतम 300 लोगों को ही अनुमति होगी. आयोजक को पूर्व में ही इसकी सूचना एसडीएम को देनी होगी. एसडीएम कोविड परिस्थितियों के आधार पर आयोजकों को अतिरिक्त शर्तों के साथ अनुमति दे सकते हैं. इन सभी आयोजनों में कोविड-19 अनुरूप व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकोल की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी. जिला में सभी स्थानों पर धार्मिक स्थलों एवं पूजा स्थलों पर लंगर, सामुदायिक रसोई और धाम पर पूर्णतय: प्रतिबंध रहेगा.

बाजारों और दुकानों के खुलने के लिए भी समय निर्धारित

जिला हमीरपुर में सभी बाजार और दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच ही खुली रहेंगी. सभी होटल, रेस्तरां, ढाबे और खाने-पीने की अन्य दुकानें रात 10 बजे तक खुली रखने की अनुमति होगी. रेहड़ी-फड़ी पर खाने की अनुमति नहीं होगी. शनिवार-रविवार को सभी बाजार, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें बंद रहेंगी. आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे-फल, सब्जी, दुध, दुग्ध उत्पादों की दुकानों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे. अधिकृत शराब की दुकानों के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे. मेडिकल स्टोर, केमिस्ट की दुकानों और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अन्य दुकानों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे. एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में किसी भी विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार कोविड-19 से संबंधित डयूटी जैसे-वैक्सीनेशन, सर्विलांस, होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से मोबाइल पर संपर्क एवं मॉनीटरिंग इत्यादि पर लगाने के लिए अधिकृत होंगे.