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पटना: विपक्षी एकता के लिए पटना की बैठक के बाद बिहार की नीतीश कुमार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना था, इससे पहले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 25 एजेंडों पर मंत्रिपरिषद् ने मुहर लगाई। एक अहम फैसले के तहत अब विद्यालय अध्यापक में बिहार का स्थायी नवासी होने की अनिवार्यता खत्म करते हुए बाहर के लोगों के लिए भी रास्ता खोल दिया गया। राज्य सरकार पंचायत स्तरीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन तथा समुचित अभी लेखन हेतु उपनिदेशक पंचायत का कार्यालय / जिला पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय /कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय में 675 लिपि के संवर्ग के पदों का अतिरिक्त सृजन कर रही है। इनमें 593 निम्न वर्गीय लिपिक 42 उच्च वर्गीय लिपिक 31 प्रधान लिपिक और 9 कार्यालय अधीक्षक स्तर के पद होंगे।
जानिए, कैबिनेट की बैठक में मुख्य स्वीकृत हुए एजेंडों के बारे में
बिहार में वृहद् खनिज के 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए बिहार वित्त नियमावली 2005′ के नियम-131 (झ) (ड़) के आलोक में नामांकन के आधार पर ‘ट्रांजेक्शन एडवाइजर के रूप में “SBI कैपिटल मार्केट्स लि०” से एवं ‘ऑक्शन प्लेटफॉर्म के रूप में “मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड” को कुल ₹2,02,50,000 (दो करोड़ दो लाख पचास हजार रुपये) + लागू कर पर सेवा लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत संचालित लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली के तकनीकी आधुनिकीकरण हेतु माह अप्रैल, 2023 से मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए लागू केन्द्र- प्रायोजित योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीक के माध्यम से आधुनिकीकरण एवं सुधार की योजना (SMART-PDS), को राज्य में लागू करने हेतु केन्द्र सरकार के साथ MOU हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2018 के गठन के फलस्वरूप विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक संवर्ग के विभिन्न पद सोपान के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त 675 पदों यथा निम्नवर्गीय लिपिक 593, उच्च वर्गीय लिपिक 42, प्रधान लिपिक 31 एवं कार्यालय अधीक्षक के 09 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग राज्य के 8 जिलों यथा- अररिया अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय वैशाली, कटिहार एवं सीतामढ़ी में 520 आसन वाले एक-एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग के द्वारा तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन के अनुसार प्रति विद्यालय 46,35,28,000 (छियालीस करोड़ पैंतीस लाख अठाईस हजार रुपये) की दर से कुल लागत 3,70,82,24,000 तीन सौ सत्तर करोड़ बयासी लाख चौबीस हजार मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2012 तक की अवधि में अनफंडेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित देय वार्षिक दायित्व के भुगतान हेतु 757.63 करोड़ (सात सौ संतावन करोड तिरसठ लाख) रुपये बिहार स्टेट पावर (हो०) कं. लि. को तीन किश्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।
भूमि संरक्षण निदेशालय, पटना के अधीन पूर्व से स्वीकृत विभिन्न कोटि के कुल 305 पदों में से 108 पदों को प्रत्यर्पित किए जाने एवं 197 पदों को समपरिवर्तित किये जाने तथा विभिन्न कोटि के कुल 151 नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। बिहार में पर्यटकों को आधुनिक सुविधायुक्त आवासन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) (संशोधन) अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत पांच सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई।