सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश- ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी दुकानें हटाई जाएं

Strict instructions of Supreme Court - All shops within 500 meters of Taj Mahal should be removed
Strict instructions of Supreme Court - All shops within 500 meters of Taj Mahal should be removed
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि ऐतिहासिक स्मारक ताज महल की चारदीवारी से पांच सौ मीटर के दायरे में कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। इस क्षेत्र में जारी सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को वहां हटाया जाए। बतौर न्यायिक मित्र अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एडीएन राव ने जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस.ओक की खंडपीठ के समक्ष अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

वाणिज्यिक गतिविधियों को रोका जाएगा
रिपोर्ट के दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि ताज महल के आसपास की सभी वाणिज्यिक गतिविधियों को रोका जाएगा। यह स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत की श्रेणी में आता है। सर्वोच्च अदालत को बताया कि गया कि ऐसा ही एक आदेश मई, 2000 में भी जारी किया गया था। लेकिन फिर से वही आदेश पारित करना उपयुक्त होगा और इस बात पर आगरा विकास प्राधिकरण ने भी अपनी सहमति दे दी।

पांच सौ मीटर के दायरे में कोई दुकान नहीं
सोमवार को अपलोड किए आदेश में कहा गया है कि ताजमहल स्मारक की चारदीवारी और उससे लगी दीवारों से पांच सौ मीटर के दायरे में आने वाली सभी दुकानों और व्यापारिक ठिकानों को बंद कर दिया जाएगा। सर्वोच्च अदालत ने दुकानदारों के एक समूह की याचिका पर यह आदेश पारित किया है।

अवैध व्यापारिक गतिविधियां हो रही
आदेश के अनुसार दुकानदारों को 500 मीटर के दायरे के बाहर दुकानें अलाट की गई हैं। दुकानदारों के वकील ने कहा कि ताज महल के पश्चिमी दरवाजे के पास स्थिति अवैध व्यापारिक गतिविधियों के कारण अदालती आदेश का उल्लंघन हो रहा है।