‘चाय 5 रुपये की, कोल्ड ड्रिंक्स MRP पर…’ चुनाव आयोग ने जारी किया मैन्यू और रेट, उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा खर्चा

'Tea at Rs 5, cold drinks at MRP...' Election Commission released menu and rates, expenses will be added to candidate's account
'Tea at Rs 5, cold drinks at MRP...' Election Commission released menu and rates, expenses will be added to candidate's account
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अलवर: राजस्थान समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है तो वहीं चुनाव आयोग भी इस बार सख्त नजर आ रहा है. चुनाव आयोग की तरफ से उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं. चुनाव आयोग ने इस बार उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्चों की रेट लिस्ट तैयार की है. इस लिस्ट में चुनाव प्रचार के दौरान चाय, कॉफी, समोसा, रसगुल्ला, आइसक्रीम समेत प्रत्येक सामान के रेट तय किए गए हैं. ये खर्चा उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा.

चुनाव आयोग ने प्रचार सामग्री और सभा में काम आने वाले सामान की भी कीमत निर्धारित की है. आयोग अपनी रेट लिस्ट के अनुसार ही उम्मीदवार के खर्चे का आकलन करेगा. दरअसल, चुनाव के दौरान उम्मीदवार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं. लेकिन, अब ऐसा संभव नहीं हो सकेगा. क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से उम्मीदवारों के प्रत्येक खर्चे पर नजर रखी जाएगी.

किराए की लिस्ट में कुर्सी से लेकर टेबल के रेट फिक्स

जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से प्रत्येक उम्मीदवार के खर्चे की मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही आयोग ने चुनाव में काम आने वाले सामान की भी रेट लिस्ट तैयार की है. इस रेट लिस्ट के अनुसार चुनावी सभा और कार्यक्रम में काम आने वाले सामान का किराया भी फिक्स किया है. एक प्लास्टिक की कुर्सी 5 रुपए, पाइप की कुर्सी 3 रुपए, वीआईपी कुर्सी 105 रुपए, लकड़ी की टेबल 53 रुपए, ट्यूबलाइट 10 रुपए, हैलोजन 500 वॉट 42 रुपए, 1000 वॉट के 74 रुपए, वीआईपी सोफा सेट का खर्चा 630 रुपए प्रत्येक दिन के हिसाब से जोड़ा जाएगा.

‘खाने की प्लेट के 71 रुपए जोड़े जाएंगे’

इसी तरह से चुनावी कार्यक्रम के दौरान खाद्य सामग्री पर नजर रहेगी. इसमें आम 63 रुपए, केला 21 रुपए, सेव 84 रुपए, अंगूर 84 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जोड़ा जाएगा. आरओ के पानी की केन 20 लीटर की 20 रुपए, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम प्रिंट रेट पर खर्चे में जोड़े जाएंगे. गन्ने का रस प्रति छोटा गिलास 10 रुपए, बर्फ सिल्ली 2 रुपए के हिसाब से जोड़ी जाएगी. खाने के 71 रुपए प्रति प्लेट कीमत निर्धारित की गई है. इसके अलावा प्लास्टिक झंडा 2 रुपए, कपड़े के झंडे 11 रुपए, स्टीकर छोटा 5 रुपए, पोस्ट 11 रुपए, कट आउट वुडन, कपड़ा और प्लास्टिक के 53 रुपए प्रति फिट, होर्डिंग 53 रुपए, पंपलेट 525 रुपए प्रति हजार के हिसाब से खर्चा प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा.

‘कार का किराया रोजाना 2625 रुपए’

इसके अलावा उम्मीदवार प्रतिदिन 5 सीटर कार का किराया 2625 या समकक्ष 3675 रुपए का खर्च कर सकता है. मिनी बस 20 सीटर 6300 रुपए, 35 सीटर बस का 8400 खर्चा किया जा सकता है. टेंपो 1260 रुपए, वीडियो वैन 5250 रुपए, वाहन चालक मजदूरी 630 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से प्रत्याशी के खर्च में जोड़ी जाएगी. चुनाव आयोग की रेट लिस्ट में चाय 5 रुपए, काफी 13 रुपए, समोसा 12 रुपए, रसगुल्ला 210 प्रति किलो के हिसाब से खरीद सकता है. इसके अलावा अन्य सभी चीजों के रेट भी निर्धारित किए गए हैं.

‘खर्च का ब्यौरा देना होता है अनिवार्य’

बताते चलें कि चुनाव आयोग को प्रचार में खर्च की गई रकम का ब्यौरा देना अनिवार्य होता है. 2018 के विधानसभा चुनाव में जिन उम्मीदवारों ने चुनावी खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया, उनके खिलाफ चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है. हाल ही में चुनाव आयोग ने राजस्थान के 46 नेताओं को अयोग्य घोषित किया है और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है.