स्कूल कैंपस में दो लड़कियों से रेप, दोषियों को कोर्ट ने सुनाई अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा

Two girls were raped in the school campus, the court sentenced the culprits to remain in jail till their last breath.
Two girls were raped in the school campus, the court sentenced the culprits to remain in jail till their last breath.
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बेगूसराय : होली के दिन यानी 8 मार्च, 2023 की दोपहर दो नाबालिग लड़कियों के साथ स्कूल कैंपस में हैवानियत हुई थी। इसी मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया। यही नहीं उन्हें अंतिम सांस तक जेल में रहने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में मार्च 2023 होली के दिन स्कूल कैंपस में जब दो बच्चियों खेल रही थी तभी चार युवकों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म करने और फिर हत्या की नीयत से पिटाई का मामला दर्ज कराया गया था।

होली के दिन हुई थी वारदात
घटना सामने आने के बाद काफी बवाल हुआ था क्योंकि मामला दो समुदाय से जुड़ा हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और फिर बाद में दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में परिजनों ने चार लोगों पर नामजद प्राथमिक दर्ज कराई थी। 10 महीने के अंदर कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद दो आरोपियों को सजा सुनाई है। दो आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया।

दो आरोपियों को आजीवन कारावास
कोर्ट ने पचवीर गांव निवासी बबलू महतो और राजकुमार महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा दी गई है। इसके साथ ही दुष्कर्म कांड के दोनों पीड़िता को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह मुआवजा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पीड़िता को निर्भया फंड से दिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक को दोनों पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया गया है।

जानिए क्या था पूरा मामला
विशेष लोक अभियोजक को आदेश दिया गया है कि जिला और सत्र न्यायाधीश एवं जिला पदाधिकारी के माध्यम से बिहार सरकार को प्रस्ताव भेजकर दोनों पीड़िता को अलग से भी सहयोग राशि उपलब्ध कराया जाए। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा और सूचक की ओर से राजधान बुखारी ने 17 गवाहों की गवाही कराई है। जिसमें दोनों आरोपियों पर आरोप सिद्ध हो गया। कोर्ट ने इस मामले के दो अन्य आरोपी पचवीर निवासी हरदेव महतो और रोहन महतो को संदेह का फायदा देकर 18 दिसम्बर को रिहा कर दिया था। इन लोगों पर आरोप था कि आठ मार्च 2023 को दस वर्षीय और छह वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया था।