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जयपुर। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने 11 थानेदारों और एक कांस्टेबलकी रिहाई के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें 12 अप्रैल को जेएमएम कोर्ट ने 12 ट्रैनी थानेदारों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। SOG ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई थी। साथ ही आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर एसओजी को सौंपा है।इससे पहले जेजेएम कोर्ट ने गिरफ्तार 11 प्रशिक्षु थानेदार व जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात एक कांस्टेबल को जमानत पर रिहा करने का आदेश देकर जयपुर महानगर-द्वितीय क्षेत्र के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय ने एसओजी को झटका दिया था। जिसके बाद एसओजी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। एसीबी के बिना नोटिस दिए गिरफ्तारी करने और पकड़े जाने के 24 घंटे में पेश नहीं करने का मामला सामने आने पर कोर्ट ने कहा था कि एसओजी को मूल अधिकारों के हनन का लाईसेंस नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी से इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा।
निचली अदालत ने दिए थे इनकी रिहाई के आदेश
जयपुर महानगर-द्वितीय क्षेत्र के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट पूनाराम गोदारा ने शुक्रवार को प्रशिक्षु थानेदार एसआई सुरेंद्र, दिनेश, भालाराम, राकेश, सुभाष, अजय, जयराज, मनीष, मंजू, चेतन, हरखू और कांस्टेबल अभिषेक की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था।कोर्ट ने कहा था कि एसओजी को आरोपियों की पेशी के लिए तय प्रावधानों की पालना करने का निर्देश दिया, लेकिन एसओजी अधिकारी इनकी पालना के प्रति गैर जिम्मेदार रहे। एसओजी ने सीआरपीसी की धारा 57 व धारा 41 ए के प्रावधानों का पालन भी नहीं किया।