जबरन वसूली के आरोपी प्रवीण पीटर जेल से रिहा, हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बेटे शंकी के साथ रिहा

Extortion accused Praveen Peter released from jail, released with son Shanki after getting bail from High Court
Extortion accused Praveen Peter released from jail, released with son Shanki after getting bail from High Court
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मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में रंगदारी मांगे जाने के मामले में आरोपित सभासद प्रवीण पीटर तथा उसके पुत्र शैंकी को जेल से रिहा कर दिया गया। हाईकार्ट से दोनों को कई दिन पहले ही जमानत मिल गई थी। प्रवीण पीटर ने 10 जून को एडीजे कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।

जीवा सहित 9 पर हुई थी रंगदारी मे एफआइआर

नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के संजय मार्ग निवासी मनीष गुप्ता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कुछ लोगों पर पचेंडा रोड स्थित फैक्ट्री में जबरन साझेदारी का दबाव बनाने और इसके बाद मारपीट करते हुए लाखों की अवैध उगाही करने का आरोप लगाया था। नई मंडी कोतवाली पुलिस ने तत्कालिक एसएसपी अभिषेक यादव के आदेश पर मामले में कुख्यात माफिया संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, उसकी पत्नी पायल माहेश्वरी, सचिन अग्रवाल, अमित गोयल उर्फ अमित बौना, अमित माहेश्वरी व उसकी पत्नी अनुराधा, शुभम बंसल, शैंकी मित्तल और सभासद प्रवीण मित्तल उर्फ पीटर के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

प्रवीण पीटर को हाईकोर्ट से मिल गई थी जमानत

रंगदारी के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद कोर्ट में सरेंडर कर जेल गए सभासद प्रवीण पीटर तथा उसके बेटे शैंकी मित्तल को चार दिन पूर्व हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। कोर्ट से जमानत आदेश आने के बाद प्रवीण पीटर तथा उसके पुत्र शैंकी मित्तल को जिला जेल से रिहा कर दिया गया। इस मामले में आरोपित रालोद नेता तथा संजीव उर्फ जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी ने गिरफ्तारी के विरुद्ध हाईकोर्ट से स्टे लिया हुआ है। जबकि कई अन्य आरोपितों को भी हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है।