छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, यहां निकली बंपर वैकेंसी, जल्दी करें अप्लाई…

Golden opportunity for the youth of Chhattisgarh, bumper vacancy came out here, apply soon…
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रायपुर । स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम के 318 स्कूलों में 9117 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आत्मानंद स्कूलों में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए नियमावली जारी कर दी गई है। सभी पद स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही भरे जाएंगे। प्रत्येक स्कूल हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में एक सोसायटी का गठन किया गया है। इन स्कूल के संचालन हेतु गठित सोसायटी को भर्ती एवं स्कूल संचालन के अधिकार हस्तांतरित किए गए हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी स्कूलों में प्राचार्य, उप प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक (प्राइमरी एवं मीडिल स्कूल), शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, कम्प्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला), ग्रंथपाल, लेखापाल एवं सहायक ग्रेड-02, सहायक ग्रेड-03, भृत्य, चौकीदार एवं अंशकालीन सफाई कर्मी के पद पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए राज्य शासन द्वारा सोसायटी को पद अंतरित कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में शिक्षा सत्र 2022-23 से 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालयों का संचालन कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को सौंपा गया था।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल संचालन के संबंध में सोसायटी की नियमावली तय की गई है, जिसके अनुसार विद्यालय के संचालन के लिए पंजीकृत सोसायटी के राज्य शासन द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा और सोसायटी अन्य स्त्रोतों से भी धन जुटा सकेगी। विद्यालय के संचालन हेतु आवश्यक पद शासन की अनुमति से समिति द्वारा निर्मित किए जा सकेंगे। राज्य शासन द्वारा सोसायटी को अंतरित किए गए सभी पदों को सोसायटी केवल राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही भर सकेगी। इन पदों पर सोसायटी द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। इन स्कूलों में वर्तमान में पदस्थ कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेना सोसायटी के लिए अनिवार्य नहीं होगा। यदि सोसायटी इन कर्मचारियों को स्कूल के लिए उपयुक्त पाती है और यह कर्मचारी सोसायटी में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करना चाहते हैं तो सोसायटी उन्हें प्रतिनियुक्ति पर ले सकेगी, अन्यथा सोसायटी राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर ले सकेगी।