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मुजफ्फरनगर। मीरापुर क्षेत्र के गांव वलीपुरा के जंगल में कुलदीप की हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-11 के पीठासीन अधिकारी सीताराम ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जोगेंद्र गोयल ने बताया कि रंजिश के चलते सात जून 2019 को वलीपुरा के जंगल में कुलदीप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता बिल्लू की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने गांव के ही आरोपी मनीष और शिव कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 में हुई। अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।