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नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद बीआरएस नेता के. कविता को अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है. सीबीआई ने आज यानी शुक्रवार को के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में एक ओर जहां सीबीआई ने के. कविता के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी, वहीं के. कविता ने अपना पक्ष रखा और सीबीआई पर जेल के नियमों को दरकिनार करने का आरोप लगाया. आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार के. कविता ने कोर्ट को बताया कि उनके अधिकारों का हनन हुआ है और मांग की कि पहले उनकी मांग पर सुनवाई हो, उसके बाद ही उनकी हिरासत पर कोई आदेश दिया जाए.
दरअसल, बीआरएस नेता के. कविता ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई हिरासत का विरोध किया. के. कविता के वकिल ने कोर्ट से कहा, ‘सीआरपीसी में न्यायिक हिरासत में किसी व्यक्ति से पूछताछ करने का कोई प्रावधान नहीं है. सीबीआई जेल के नियमों को दरकिनार नहीं कर सकती है. मुझे न कोई अवसर दिया गया और न मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया (पूछताछ के लिए सीबीआई का आवेदन). मुझे कोई अग्रिम प्रति नहीं दी गई. यह मेरे संवैधानिक अधिकार को प्रभावित करता है.’
दिल्ली शराब कांड में आरोपी के कविता के वकील ने आगे कहा, ‘मेरे केस में पूरी निष्पक्षता से, कानून के पवित्र प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है. मेरे अधिकारों का हनन हुआ है. कानून के मूल प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है. मैंने जेल अधिकारियों से इजाजत मांगी थी अपने वकील से बात करने के लिए लेकिन कानूनी परामर्श का मौका मुझे नहीं दिया गया.’ बहस के दौरान ही कोर्ट ने के. कविता से पूछ दिया कि क्या किसी को गिरफ्तार किए जाने से पहले उसको चुनौती देने का कोई कानूनी प्रावधान है? इस पर सीबीआई ने कहा कि मामले की जांच के दौरान इस तरह का एप्लीकेशन नहीं मूव किया जा सकता है, हमें सिर्फ आगे पूछताछ करनी है और जांच को आगे बढ़ाना है.
बता दें कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को पांच दिन की हिरासत में देने का अनुरोध करने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर आदेश शुक्रवार को शाम तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है. तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद से तिहाड़ जेल में हैं.
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने इस याचिका पर कविता की ओर से पेश वकील के साथ ही सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सीबीआई ने अदालत को बताया कि कविता जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और सवालों का जवाब देने से बच रही हैं. आरोपी के वकील नितेश राणा ने सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए इस गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया. उन्होंने जांच एजेंसी पर कविता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया. ईडी ने कविता (46) को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था.