यूपी सरकार की इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मिलती है 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, ऐसे उठाएं लाभ

Under this scheme of the UP government, poor families get financial assistance of Rs 30,000, avail benefits like this
Under this scheme of the UP government, poor families get financial assistance of Rs 30,000, avail benefits like this
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लखनऊ। यूपी की राज्य सरकार गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना चलाती है। इस योजना के तहत यदि किसी परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत हो जाती है तो उस परिवार को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना की खास बात ये है कि इसका लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलता है।

हालांकि इस योजना को लेकर कुछ नियम हैं। जैसे आवेदनकर्ता यूपी का रहने वाला हो। इसके अलावा जिस कमाऊ सदस्य की मौत हुई है वह गरीबी रेखा से नीचे का हो। उसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। अगर शहरी आवेदनकर्ता है तो उसके परिवार की सलाना आय अधिकतम 56 हजार और ग्रामीण आवेदनकर्ता का 46 हजार से कम होनी चाहिए।

आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
मृतक का आय प्रमाण पत्र
बैंक डिटेल

आवेदन

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए https://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाएं।
यहां न्यू रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करें।
इसके बाद फॉर्म को को भरकर सबमिट कर दें।