यूपी में चैन तोड़ो पर टूटा सीएम योगी का कहर, दे दिया यह आदेश

इस खबर को शेयर करें

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Cm Yogi Adityanath) के निर्देश पर यूपी में चेन स्नैचिंग की वारदातों पर बड़ा फैसला लिया गया है. यूपी में चेन स्नैचिंग पर 3 से 14 वर्ष सजा की सिफारिश की गई है. विधि आयोग ने धारा 410 में चोरी के साथ स्नेचिंग शब्द को जोड़ने की सिफारिश की है. राज्य विधि आयोग ने यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है. माना जा रहा है कि सजा की सिफारिश से महिलाएं सुरक्षित होंगीं. दरअसल कानून में चेन स्नेचिंग जैसे अपराध के लिए अलग से प्रावधान नहीं है.