Latest posts by Sandeep Chaudhary (see all)
- BJP करती है EVM में गडबड! सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बडा फैसला, बीच चुनाव बड़ा झटका - April 26, 2024
- मुज़फ्फरनगर में जीत की गारंटी मान EVM की रखवाली में जुटे सपाई, 12-12 घंटे तक… - April 26, 2024
- मुज़फ़्फ़रनगर: चीन की दस्तक से पेपर उद्योग मुश्किल में - April 26, 2024
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Cm Yogi Adityanath) के निर्देश पर यूपी में चेन स्नैचिंग की वारदातों पर बड़ा फैसला लिया गया है. यूपी में चेन स्नैचिंग पर 3 से 14 वर्ष सजा की सिफारिश की गई है. विधि आयोग ने धारा 410 में चोरी के साथ स्नेचिंग शब्द को जोड़ने की सिफारिश की है. राज्य विधि आयोग ने यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है. माना जा रहा है कि सजा की सिफारिश से महिलाएं सुरक्षित होंगीं. दरअसल कानून में चेन स्नेचिंग जैसे अपराध के लिए अलग से प्रावधान नहीं है.