मध्यप्रदेश में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को बीस साल की कठोर कारावास, लगाया गया जुर्माना

Twenty years rigorous imprisonment to father who raped minor daughter in Madhya Pradesh, fine imposed
Twenty years rigorous imprisonment to father who raped minor daughter in Madhya Pradesh, fine imposed
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जबलपुर : अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 21 सितंबर 2022 को पीड़िता ने अपनी मां के साथ रांझी थाने जाकर शिकायत दर्ज करायी थी। जिसमें उसने बताया था कि उसके पिता उसके साथ गलत काम करते आ रहे है। इसके लिये वह मां और उसके भाई को किसी न किसी काम से गांव भेज देते और अकेले में डरा धमकाकर उसके साथ गलत काम करते थे।

जान से मारने की दी थी धमकी
इतना ही नहीं किसी को कुछ बताने पर भाई को जान से मारने की धमकी देते थे। जिसके बाद उसने अपनी आपबीती अपनी मां को बताया, जिन्होंने विरोध किया तो उसके पिता ने गालीगलौज कर कलंक लगाने लगे। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।